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एसआईआर सरल प्रक्रिया, मतदाता करें अ​पेक्षित सहयोग : जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने विशेष गहन पुनरीक्षण – 2026 हेतु आमजन एवं मतदाताओं से की सहयोग की अपील

मनीष कुमार (सहायक जनसंपर्क अधिकारी, चूरू) - भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्टर अभिषेक सुराणा ने वीडियो अपील के माध्यम से जिले में आमजन व मतदाताओं से अपेक्षित सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण – 2026 कार्य चल रहा है। एसआईआर एक विशेष एवं गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता-सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं समावेशी बनाने का प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल हो। सुराणा ने बताया कि मतदाता सूची में किसी प्रकार का दोहराव नहीं होना एसआईआर का मुख्य उद्देश्य है।

जिला निर्वाचन अधिकारी सुराणा ने आमजन द्वारा विभिन्न माध्यमों से बार-बार पूछे जाने वाले सवालों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मतदाताओं द्वारा 2002 की मतदाता सूची voters.eci.gov.in पर मिल जाएगी।

उन्होंने मतदाताओं को बीएलओ को उपलब्ध करवाई जाने वाली सूचना के बारे में स्पष्ट करते हुए बताया कि मतदाताओं को इनुमेरेशन फॉर्म के साथ किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं देना है तथा किसी कार्यालय या व्यक्ति के चक्कर नहीं लगाने हैं। मतदाताओं को केवल पूर्ण व सही ढंग से इनुमेरेशन फॉर्म भरकर बीएलओ को देना है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का दस्तावजेव व अतिरिक्त प्रमाण—पत्र की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि मतदाता ने सही व पूर्ण इनुमेरेशन फॉर्म भरकर बीएलओ को दिया है तो मतदाता सूची के प्रकाशन में उस मतदाता का नाम प्रकाशित किया जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि मतदाता जब बीएलओ को अपना एनुमेरेशन फॉर्म भरकर देंगे तो बीएलओ उस फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे और मतदाता या मतदाता के माता—पिता का जो नाम मतदाता सूची — 2002 में है, उससे वर्तमान वोटर लिस्ट से मैप करेंगे। उन्होंने 13 दस्तावेजों के संबंध में चर्चा करते हुए बताया कि 13 दस्तावेजों की आवश्यकता तब पड़ेगी, जब मतदाता सूची के प्रकाशन होने के बाद ईआरओ एसडीएम को किसी प्रकार की संवीक्षा करने की आवश्यकता महसूस होगी या किसी प्रकार की आपत्ति लगती है तो उन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। संबंधित ईआरओ एसडीएम द्वारा मतदाता को नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके स्पष्टीकरण में मतदाता को 13 दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज प्रस्तुत करना है। उन्होंने बताया कि अभी बीएलओ द्वारा प्रोजिनी मैपिंग का कार्य चल रहा है। इस कार्य से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक ही परिवार के सदस्यों को यथासंभव एक स्थान पर मतदाता सूची में सूचित किया जा सके। उन्होंने सभी से अपील की है कि बीएलओ यदि उनके घर आता है तो अपेक्षित सहयोग करें तथा किसी प्रकार की संशय की स्थिति में स्पष्ट रहें।

उन्होंने जिलेवासियों से अपील की ​है कि सभी मतदाता इस अभियान में समुचित भागीदारी निभाएंगे तथा लोकतंत्र की भावना को मजबूत करेंगे। सभी सक्रिय रूप से भाग लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने में सहयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि 'कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं'।